लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है. इस दौरान कई तरह के भ्रामक फोनकॉल की शिकायतें सामने आती हैं. चुनाव आयोग ने मतदाताओं को भ्रामक फोनकॉल से सावधान किया है. दरअसल फोनकाल में मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम कटे जाने की सूचना दी जाती है, जिसे लेकर आयोग ने सलाह दी है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के हवाले से यह जानकारी दी गई है. इसमें लोगों को मतदाता सूची से नाम काटे जाने की जानकारी देने वाली फोनकॉल का जिक्र है. अज्ञात व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से लोगों को ऐसी भ्रामक फोन कॉल की जा रही हैं.
फोन कॉल में मतदाता सूची से फिर से नाम बहाल किये जाने की बात कही जा रही है. आयोग ने कहा कि इस मामले में मिली शिकायतों पर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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सीईओ ने साफ़ किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार सिर्फ निर्वाचक पंजीयक अधिकारी के पास है. इसलिये अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था फोन कॉल पर इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी दे इसकी शिकायत करें. इसी के मद्देजर चुनाव आयोग ने मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है. इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट पर भी चुनाव आयोग तक अपनी शिकायत को पहुंचाया जा सकता है. सीईओ ने कहा कि मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने पर आयोग की वेबसाइट पर फार्म 6 के जरिये आवेदन किया जा सकता है.
Source : News Nation Bureau