Lockdown 4 : सरकार ने दफ्तरों के लिए जारी की ये गाइडलाइन
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने की भी मंजूरी दी गई है.
नई दिल्ली:
देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने की भी मंजूरी दी गई है. सोमवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान खुलने वाले ऑफिस के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.
ऑफिस के लिए ये नियम
- हर समय सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. एक से दूसरे व्यक्ति के बीच एक मीटर की दूरी होनी चाहिए.
- सभी कर्मचारियों के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा.
- समय-समय पर 40 से 60 सेकंड के लिए हाथ धोना और अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ साफ करना अनिवार्य होगा.
- खांसते या छींकते समय रुमाल, टिशू पेपर या बाहों का इस्तेमाल करना होगा. इस दौरान नाक और मुंह ढंका होना चाहिए. इस्तेमाल के बाद टिशू पेपर ठीक से फेंकना होगा.
- सभी को खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी. तबीयत खराब होने पर तुरंत सूचना देनी होगी.
- अगर कोई स्टाफ सर्दी-जुकाम जैसे लक्षणों से ग्रसित होगा तो वह ऑफिस नहीं जाएगा. वह तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करेगा. अगर उस व्यक्ति में कोविड 19 की पुष्टि होती है तो तुरंत ऑफिस को सूचना देना होगा.
- अगर कोई कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहता है और उसे होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है तो ऑफिस उसे वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे.
अगर किसी कर्मचारी में कोरोना के लक्षण दिखें
- अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे व्यक्ति में कोविड 19 के लक्षण दिखते हैं तो उस कर्मचारी को एक मास्क मुहैया कराकर सभी कर्मचारियों से अलग किसी स्थान पर तब तक रखा जाए जब तक कोई डॉक्टर उसकी जांच न कर ले.
- राज्य और केंद्र सरकार के प्राधिकरणों को तुरंत इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1075 पर दी जाए.
- उपयुक्त पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी कोविड 19 के लक्षणों का आकलन करके कर्मचारी के संपर्क में लोगों और डिसइन्फेक्शन के संबंध में फैसला लेगी.
- अगर कर्मचारी में कोविड 19 के हल्के स्तर के लक्षण दिखें तो हेल्थ अथॉरिटी की ओर से गाइडलाइंस का पालन करते हुए होम क्वारंटाइन में रखा जा सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
- अगर कर्मचारी में कोविड 19 के ज्यादा लक्षण हैं तो इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन अपनानी होगी. जिले की रैपिड रिस्पांस टीम को तुरंत सूचना दी जाएगी और उक्त कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बनानी होगी.
- कर्मचारी की कोविड 19 रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो संपर्क में आए लोगों की पहचान और वर्क प्लेस को डिसइनफेक्ट करना होगा.
क्या बंद होंगे दफ्तर
- गाइडलाइंस में यह साफतौर पर कहा गया है कि अगर किसी ऑफिस में एक या दो कोविड 19 पॉजिटिव केस आते हैं तो पिछले 48 घंटे में जहां-जहां भी संक्रमित व्यक्ति गया होगा उन सभी जगहों को डिसइनफेक्ट किया जाएगा. ऐसी स्थिति में पूरी बिल्डिंग या ऑफिस के दूसरे हिस्सों को सील करने की आवश्यक्ता नहीं होगी. डिसइन्फेक्ट करने के बाद काम शुरू किया जा सकेगा.
- अगर किसी ऑफिस में बड़े स्तर पर कोविड 19 के मामले आते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरी बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा. सभी लोगों को तब तक वर्क फ्राम होम करना होगा, जब तक बिल्डिंग सुरक्षित न घोषित कर दी जाए.
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