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मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों पर बोले प्रफुल्ल पटेल, सभी आरोप गलत और निराधार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन के बाद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया को संबोधित किया

Updated on: 15 Oct 2019, 09:27 PM

नई दिल्ली:

एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें तलब किए जाने के बाद मीडिया को संबोधित  संबोधित किया. उन्होंने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची के साथ उसके संबंध के लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार हैं. जब पटेल से इकबाल मिर्ची से संबंधित भूमि सौदे में उनके नाम की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, "जब समय आएगा, मुझे जो भी करना होगा मैं उसका जवाब दूंगा."

एक आधिकारिक बयान में, प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि विवादास्पद मुंबई संपत्ति को उनके परिवार ने 1963 में ग्वालियर के महाराजा से खरीदा था. "सह-मालिकों के बीच विवादों के कारण संपत्ति 1978-2005 से अदालत के रिसीवर में थी. इस अवधि के दौरान, वहां तत्कालीन इमारत के पीछे परिसर में अवैध रूप से रहने वाले लोग थे."

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इसके पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल (Ex Union Minister Praful Patel) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन (Summon) भेजा था. गैंग्सटर इकबाल मिर्ची के साथ लैंड डील मामले में ईडी 18 अक्टूबर को प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ करेगी. ईडी यह पूछताछ मुंबई में ही करेगी. एनसीपी नेता (NCP Leader) से ये पूछताछ सीजे हाउस मामले (CJ House Case) और इकबाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) की पत्नी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के पास सीजे हाउस में दो फ्लैट हैं और साल 2007 में संपत्ति विकसित करने के लिए  उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ हुए सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी के पास ऐसी जानकारी है जिसमें साल 2007 में इकबाल मिर्ची और प्रफुल्ल पटेल के बीच सीजे हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट की बात सामने आई है.

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