सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के नजदीक शराब परोसने पर अपने पहले के आदेश में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, 'जिन इलाकों में स्थानीय जनसंख्या 20 हजार से कम है, वहां 220 मीटर तक शराब परोसने पर पाबंदी रहेगी।'
हालांकि जहां 20 हजार से ज्यादा आबादी है वहां पर शराब की दुकानों को हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा। लेकिन सिक्किम और मेघालय की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट का आदेश वहां लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाइवे के नजदीक बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर लगी पाबंदी बरकरार रहेगी।
पिछले दिनों हाईवे के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं होने के मामले की केंद्र और राज्यों के शराब संघों ने दूरी को कम करने की मांग की थी।
आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने ने 15 दिसंबर 2016 को राज्य सरकारों को हाईवे के 500 मीटर के दायरे वाली शराब की दुकानों के लाइसेंस एक अप्रैल के बाद नवीनीकृत नहीं करने का आदेश दिया था।