कर्नाटक के हुबली शहर की पांचवीं अतिरिक्त और जिला सत्र अदालत ने एक हनी ट्रैप गिरोह से जुड़े चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश के.एन. गंगाधर ने मंगलवार को एक महिला समेत चार आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया।
दोषी गणेश शेट्टी, अनाभा वडवी, रमेश हजारे और विनायक हजते पीड़ितों को अलग-अलग जगहों पर ले जाते थे और उन्हें पीटते थे और लूट लेते थे।
फैसला उस मामले में आया जिसमें चार दोषियों में से एक अनाभा वडवी ने 30 जुलाई, 2017 को एक व्यक्ति से दोस्ती की और उसे एकांत स्थान पर ले गया। मौके पर इंतजार कर रहे अन्य दोषियों ने पीड़िता पर महिला का बलात्कार की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उस पर हमला किया।
इसके बाद गिरोह ने पीड़िता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मामले को निपटाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की। जब पीड़िता ने मना किया तो उन्होंने उसके पेट और गर्दन पर हथियार से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से छोड़ दिया। बाद में गिरोह ने उसका एटीएम कार्ड स्वाइप कर रुपये ले लिए।
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Source : IANS