logo-image

पति की वसीयत से वंचित ब्रिटेन की सिख महिला ने जीती पांच लाख यूरो की कानूनी लड़ाई

पति की वसीयत से वंचित ब्रिटेन की सिख महिला ने जीती पांच लाख यूरो की कानूनी लड़ाई

Updated on: 17 Feb 2023, 02:15 PM

लंदन:

83 वर्षीय एक सिख महिला, जिसके 66 वर्षीय दिवंगत पति ने उसे अपनी वसीयत से छोड़ दिया था, ने 1 मिलियन यूरो (9.8 करोड़ रुपये)से अधिक की संपत्ति के हिस्से के लिए लंदन में उच्च न्यायालय में लड़ाई जीत ली है।

द गार्जियन ने बताया, वर्ष 2021 में दिवंगत हुए करनैल सिंह ने ने पत्नी हरबंस कौर और चार बेटियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी 1.2 मिलियन यूरो की संपत्ति अपने दो बेटों को सौंप दी।

अदालत को बताया गया कि 1955 में सिंह से शादी करने वाली कौर ने कुल संपत्ति 19 लाख यूरो आंकी थी, लेकिन उनके एक बेटे ने इसकी कीमत 12 लाख यूरो बताई।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति पील ने कि कौर को संपत्ति के शुद्ध मूल्य का 50 प्रतिशत मिलना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि यह स्पष्ट है कि विधवा के लिए उचित प्रावधान नहीं किया गया था।

उच्च न्यायालय के लंदन के परिवार खंड में मामले की सुनवाई करते हुए पील ने कहा कि सबूत से पता चलता है कि कौर ने शादी में पूरी भूमिका निभाई थी और परिवार के कपड़ों के व्यवसाय में काम किया था।

पील ने फैसला सुनाते हुए कहा, शादी के 66 साल बाद, जिसमें उन्होंने पूरा और समान योगदान दिया और इस दौरान सारी संपत्ति अर्जित की, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है।

लॉ फर्म शेक्सपियर मार्टिन्यू के एक पार्टनर हेलेड व्यान ने कहा, यह फैसला इस बात का सबूत है कि लोगों को वसीयत से बाहर नहीं किया जा सकता है, खासकर पति-पत्नी जिन्होंने कई वर्षों तक योगदान दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.