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पटियाला हाउस कोर्ट ने संदिग्ध लश्कर आतंकी बिलाल अहमद कावा की जमानत पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने साल 2000 में लाल किला पर हुए हमले के मामले में संदिग्ध बिलाल अहमद कावा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से 7 फरवरी तक नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

Updated on: 06 Feb 2018, 09:50 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने साल 2000 में लाल किला पर हुए हमले के मामले में संदिग्ध बिलाल अहमद कावा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से 7 फरवरी तक नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को कावा के आवेदन पर नोटिस जारी किया। कावा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

उसने अपने आवेदन में कहा है कि उसे और हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के संयुक्त अभियान में 10 जनवरी को एनसीआर से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर आतंकवादी हमला करने के लिए कावा को पाकिस्तान से 29.5 लाख रुपये मिले थे।

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