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कर्नाटक: लश्कर के आतंकी को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की जेल की सजा

पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को कर्नाटक की स्थानीय अदालत ने आतंकवाद के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई है।

Updated on: 09 Feb 2018, 11:01 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को कर्नाटक की स्थानीय अदालत ने आतंकवाद के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार दोषी बिलाल अहमद कुता उर्फ इमरान जलाल कर्नाटक से ही आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे अपराध को अंजाम देता था। अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

यह फैसला विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवशंकर अमरानवर ने गुरुवार को पीएमएलए यानी धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत सुनाया है।

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हालांकि यह मामला जनवरी 2007 का है जब जलाल को एके श्रृंखला की राइफल, 200 जिंदा कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड और सेटेलाइट फोन के साथ कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरू बस स्टेशन से गिरफ्तार किया था।

इमरान जलाल पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हथियार और विस्फोटक पदार्थ रखने आदि के तहत मुकदमा चलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जलाल वर्ष 2001 से इन गतिविधियों में शामिल था।

दोषी 2001 से इन गतिविधियों में शामिल था और लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है।

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