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लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने मांगे IRCTC घोटाला मामले में सबूत

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी केस में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Updated on: 20 Apr 2018, 06:06 PM

रांची:

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी केस में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने एम्स और रिम्स मामले में रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को फिलहाल राहत नहीं मिली है, कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को करेगा।

बता दें कि चाईबासा के पहले और दूसरे मामले में कोर्ट ने लालू यादव को 5 5 साल की सजा सुनाई है। जिसके चलते लालू यादव इन दिनों झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। कुछ दिनों पहले ही लालू की तबियत खराब हुई थी जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए लाया गया है।

वहीं आईआरसीटीसी में हुए घोटाले मामले में लालू की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ सीबीआई से जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा है।

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बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा था। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि कुछ मामलों में जरूरी विभागों की मंजूरी लेना शेष है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक जरूरी दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे तब तक संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। अब सीबीआई 9 मई को दस्तावेज दाखिल करने का समय दिया गया है।

23 दिसंबर से जेल में बंद हैं लालू

23 दिसंबर को कोर्ट ने देवघर ट्रेजरी मामले में लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव को रांची के बिरसा मुंडा जेल में ले जाया गया था। इसके बाद देवघर मामले में भी लालू को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

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