इलाज के लिए एम्स भेजे जा सकते हैं लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला के केस में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती किया जा सकता है।

चारा घोटाला के केस में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती किया जा सकता है।

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sankalp thakur
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इलाज के लिए एम्स भेजे जा सकते हैं लालू प्रसाद यादव

चारा घोटाला के केस में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती किया जा सकता है।

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झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में लालू आस्वस्थ हो गए थे। जिसके बाद उन्हें राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती कराया गया था।

रिम्स के निर्देशक आरके श्रीवास्तव ने कहा, 'लालू के चेहरे पर हल्की सूजन है। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं। उन्हें आगे के इलाज के लिए एम्स भेजा जा सकता है।'

लालू प्रसाद को सीने में दर्द तथा बेचैनी की शिकायत के बाद 17 मार्च को रिम्स में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 19 मार्च को अपने फैसले में उन्हें चारा घोटाले का दोषी मानते हुए 14 साल की सजा तथा 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

लालू की सेहत की जांच के लिए रिम्स ने पिछले सप्ताह एक मेडिकल बोर्ड गठित किया था। मेडिकल बोर्ड ने उनकी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं देखते हुए उनके अच्छे उपचार और देखभाल के लिए उन्हें बेहतर स्वास्थ्य केंद्र में जाने की सलाह दी थी।

रिम्स के सूत्रों ने कहा कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास के अधिकारियों ने लालू को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती होने तक रिम्स में रखने को कहा है। लालू इसी जेल में सजा काट रहे हैं।

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झारखंड सरकार के सूत्रों के अनुसार लालू को एम्स शिफ्ट करने में कुछ समय लग सकता है। इसके लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।

चारा घोटाला के चौथे मामले में हुई 14 साल की सजा

लालू प्रसाद को बीते शनिवार को रांची की विशेष सीबीआइ अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में चौदह साल की सजा सुनाई है और साठ लाख रु. का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है। अदालत ने उन्हें इस मामले में कुछ दिन पहले ही दोषी ठहराया था।

(आईएनएस इंपुट्स के साथ)

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Source : News Nation Bureau

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