कुलभूषण जाधव के मामले में ICJ के फैसले का विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत, कही ये बात
रवीश कुमार ने कहा कि भारत ने 15-1 से जीत दर्ज की है, वहीं पाकिस्तान ने कई बार वियना समझौता का उल्लंघन किया है
highlights
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया स्वागत
- कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक
- वतन लाने की हो रही तैयारी
ऩई दिल्ली:
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कुलभूषण जाधव मामले में फैसले का स्वागत किया है. ICJ ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि ICJ ने जो भारत के पक्ष फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं. भारत ने 15-1 से जीत दर्ज की है. वहीं पाकिस्तान ने कई बार वियना समझौता का उल्लंघन किया है.
Raveesh Kumar, MEA on #KulbhushanJadhav verdict: We welcome the justice delivered just now by ICJ in Hague, in the favour of India. The court by a vote of 15-1 has upheld India's claim that Pakistan is in violation of Vienna Convention on several counts. pic.twitter.com/TAnAkJAjJu
— ANI (@ANI) July 17, 2019
रवीश कुमार ने कहा कि हम ICJ द्वारा दिए गए निर्देश की सराहना करते हैं. पाकिस्तान को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा जाधव को दी गई सजा पर पुनर्विचार करना चाहिए. वियना कन्वेंशन के अनुसार भारतीय कांस्यूलर अधिकारियों को उसके लिए पहुंच प्रदान करना है. हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान निर्देश को तुरंत लागू करेगा. हम जाधव की जल्द रिहाई और भारत लौटने के लिए सख्ती से काम करना जारी रखेंगे.
R Kumar: We appreciate direction by ICJ that Pakistan should review & reconsider conviction & sentence given to Jadhav by Pakistani military court. We note that the Court has directed that Pakistan is under an obligation to inform Jadhav without further delay of his rights&...1/2 https://t.co/hmYGjn4r8l
— ANI (@ANI) July 17, 2019
10 प्वाइंट में जानें ICJ का फैसले
1. सिर्फ पाकिस्तान के एक जज ने भारत के खिलाफ में फैसला दिया है. 16 में 15 जजों में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है.
2. आईसीजे (ICJ) ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है.
3. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान की तीनों आपत्तियों को खारिज कर दिया है, जबकि भारत के पक्ष को स्वीकर किया है.
4. आईसीजे ने कहा, भारत और पाकिस्तान विनया संधि बधे हुए हैं. भारत ने कोर्ट में कुलभूषण के मानवाधिकार हनन का हवाला दिया है.
5. ICJ ने कहा, पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद न मिलना गलत है.
6. आईसीजे ने पाकिस्तान को तीन निर्देश दिए हैं. कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए.
7. जज ने कहा, पाकिस्तान के आरोप सबूत लायक नहीं हैं. पाकिस्तान कुलभूषण मामले की समीक्षा करे.
8. कुलभूषण जाधव मामले में फिर से ट्रॉयल हो. साथ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई हो.
9. कुलभूषण भारत का नागरिक है. उनकी नागरिकता पर कोई संदेह नहीं है.
10. कुलभूषण मामले में भारत की ओर से अपील करना सही कदम है.
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