कुलभूषण जाधव मामला: आईसीजे में घिरा पाकिस्तान, पढ़ें भारत की पूरी दलील
पाकिस्तान में फांसी की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में सोमवार को सुनवाई हो रही है।
highlights
- कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे में भारत ने कहा- पाकिस्तान ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया
- भारत ने जताया डर, कहा- आईसीजे में सुनवाई पूरा होने से पहले ही कुलभूषण जाधव को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा
- भारत की तरफ से आईसीजे में हरीश साल्वे रख रहे हैं दलील, पाकिस्तान भी आज अपनी दलील रखेगा
नई दिल्ली:
पाकिस्तान में फांसी की सजा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में सोमवार को सुनवाई हो रही है। नीदरलैंड्स के द हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। जहां भारत ने अपना पक्ष रखा।
भारत की ओर से पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे के नेतृत्व में एक कानूनी टीम इस मामले की पैरवी कर रही है। वहीं पाकिस्तान की ओर से अटॉर्नी जनरल अश्तर ऑसफ के नेतृत्व वाली टीम अपनी बात रखेगी।
भारत की दलील:-
1. भारत की ओर से साल्वे ने कहा, 'पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच (काउंसलर एक्सेस) देने से लगातार इनकार करता रहा है। साथ ही कुलभूषण जाधव के संबंध में किसी तरह के कागजात मुहैया नहीं कराये गए।'
All requests for consular access to #KulbhushanJadhav fell on "deaf ears": #India.
— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2017
2. भारत ने कहा कि बुनियादी अधिकारों में से एक मानवाधिकार को पाकिस्तान ने दरकिनार किया है। भारत की तरफ से की गई काउंसलर एक्सेस के आग्रहों को पाकिस्तान ने अनसुना कर दिया।
3. हरीश साल्वे ने कहा, 'वर्तमान स्थिति भयावह है और इसलिए भारत ने आईसेजी का दरवाजा खटखटाया है। हमें आईसीजे पर भरोसा है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया, भारत की मांगें नहीं मानी।
#India calls for immediate suspension of #KulbhushanJadhav's sentence, accuses #Pak of violating #ViennaConvention of consular access.
— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2017
4. साल्वे ने कहा, 'भारत लगातार कहता रहा है कि जाधव को इरान से अगवा किया गया और जो भी उन्होंने स्वीकार किया वो मिलिट्री कस्टडी के दौरान किया।'
5. भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बताया कि उसे डर है कि इस सुनवाई के पूरा होने से पहले ही कुलभूषण जाधव को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
6. जाधव के वकील हरीश साल्वे ने कहा, 'पाकिस्तान की तरफ से जाधव के ट्रायल को लेकर कोई दस्तावेज भारत को नहीं दिया गया।'
7. भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव के अधिकारों का हनन किया, भारत को जानकारी नहीं कि जाधव को पाकिस्तान में कहां रखा गया है। कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं दिया गया।
और पढ़ें: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 18 साल बाद भारत-पाकिस्तान आमने-सामने
8. भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में बीते सोमवार को आईसीजे का रुख किया था, जिसके बाद अगले ही दिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जाधव को मौत की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी थी।
9. पाकिस्तान ने कहा है कि इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट से भारत की अपील 'पाकिस्तान में राज्य प्रायोजित आतंकवाद' से ध्यान भटकाने की कोशिश है।
10. भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार करने का दावा किया था। वहीं भारत का कहना है कि जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि ईरान से अगवा किया गया था।
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