जिद पर अड़ा पाक, कहा ICJ ने नहीं दिया कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस का आदेश

इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि इस मामले में उसकी हार नहीं हुई है।

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Abhishek Parashar
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जिद पर अड़ा पाक, कहा ICJ ने नहीं दिया कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस का आदेश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो)

इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि इस मामले में उसकी हार नहीं हुई है।

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पाकिस्तान के पूर्व विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, 'यह कहना गलत है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान हार गया। कोर्ट ने मौत की सजा पर रोक लगाई है और उसने कहीं से भी जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने का आदेश नहीं दिया है।'

आईसीजे कोर्ट ने न केवल कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाई थी बल्कि उनके जासूस होने के आरोपों को दरकिनार करते हुए भारत को काउंसलर एक्सेस दिए जाने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने फैसले के बाद पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार करते हुए कुलभूषण जाधव की हालत के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। कोर्ट में मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे।

और पढ़ें: कुलभूषण जाधव मामला: पाकिस्तान ने हार के बाद बदला लीगल टीम, अब अटॉर्नी जनरल रखेंगे दलील

पाकिस्तान सरकार ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए न केवल इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की बल्कि अपनी लीगल टीम को भी बदल डाला।

पाकिस्तान ने इस मामले में छह हफ्तों के भीतर मामले को फिर से सुने जाने की अपील की है जिसमें उसके अटॉर्नी जनरल दलील देंगे।

अजीज ने कहा कि इससे पहले हमारे पास समय की कमी थी। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी टीम का पुनर्गठन करेंगे ताकि आईसीजे में बेहतर तरीके से अपना पक्ष रख सकें।

और पढ़ें: पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की सजा पर लगी रोक के खिलाफ ICJ में दायर की याचिका, 6 हफ्तों के भीतर सुनवाई की अपील

HIGHLIGHTS

  • पाकिस्तान ने कहा आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने का निर्देश नहीं दिया
  • इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है

Source : News Nation Bureau

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