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LIVE Updates : जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के सबूत भरोसे के लायक नहीं : हरीश साल्‍वे

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें 2017 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई 18 से 21 फरवरी तक होगी.

Updated on: 18 Feb 2019, 05:20 PM

नई दिल्ली:

भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की आज अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में आज सुनवाई हो रही है. जासूसी के आरोप में जाधव पाकिस्तान के जेल में बंद हैं. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें 2017 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई 18 से 21 फरवरी तक होगी. आज भारत अपना पक्ष रखेगा, जबकि पाकिस्‍तान को पक्ष रखने के लिए कल मौका मिलेगा. भारत का पक्ष वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता हरीश साल्‍वे रखेंगे. देखें Live Updates......

calenderIcon 16:03 (IST)
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साल्वे ने अपनी दलील रखते हुए कहा, पाक को लिखित तौर पर इसका जवाब देना चाहिए कि उन्हें राजनयिक पहुंच देने में 3 महीने का वक्त क्यों लगा जबकि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधा हुआ है. जबकि यह समझौते के पैरा 4 के तहत सही नहीं है. पाक ने इस संधि का पालन नहीं किया है



calenderIcon 15:56 (IST)
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साल्वे ने आईसीजे में कहा- पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को अपनी शर्तों पर उससे मिलने का मौका दिया. ये मुलाकात 25 दिसंबर 2017 को हुई थी. लेकिन जिस तरीके से उन्हें मिलाया गया और जो व्यवहार किया गया उस पर भारत ने 25 दिसंबर को ही चिट्ठी लिखकर निराशा जताई थी.



calenderIcon 15:46 (IST)
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साल्वे ने कहा, जाधव की कथित स्वीकारोक्ति साफ तौर पर सहमी (डर में दिया गया बयान) हुई प्रतीत होती है. भारत पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता है कि यही पाकिस्तान सरकार है जिसने आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर सार्क सम्मेलन की बातों को मानने से इनकार कर दिया था.



calenderIcon 15:44 (IST)
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हरीफ साल्वे ने आईसीजे में अपनी दलील रखते हुए कहा, इस मामले में हमें भी जांच करने की अनुमति देने का आग्रह करते हैं और ध्यान दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ कुलभूषण जाधव ही राजनयिक मदद से इनकार कर सकते हैं. उन्होंने कहा पाकिस्तान में आंतकी गतिविधि में उसके शामिल होने को लेकर वहां की सरकार ने जो सबूत दिए हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है.


 



calenderIcon 15:22 (IST)
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हरीश साल्‍वे ने अपनी दलील में कहा, पाकिस्‍तान इस मामले में दुष्‍प्रचार कर रहा है. वह विएना समझौते के तहत बिना देर किए काउंसलर एक्‍सेस देने को बाध्‍य है. 



calenderIcon 15:20 (IST)
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हरीश साल्‍वे बोले- 30 मार्च 2016 को भारत ने पाकिस्‍तान से कहा था कि वह कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्‍सेस दे, लेकिन पाकिस्‍तान ने कोई उत्‍तर नहीं दिया. भारत ने उसके बाद एक के बाद एक 13 रिमाइंडर भी दिए, लेकिन पाकिस्‍तान पर कोई असर नहीं हुआ. 

calenderIcon 15:15 (IST)
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वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता हरीश साल्‍वे बोले- हम साबित करेंगे कि पाकिस्‍तान गलत है

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अभी पाकिस्‍तान की एक जेल में बंद हैं पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव 

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वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता हरीश साल्‍वे ने कहा, पाकिस्‍तान के पास कुलभूषण जाधव के मामले में कोई सबूत नहीं है. 

calenderIcon 15:13 (IST)
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वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता हरीश साल्‍वे ने कहा, यह एक दुर्भाग्‍यपूर्ण मामला है

calenderIcon 15:12 (IST)
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लगातार चार दिनों तक होगी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई 

calenderIcon 15:11 (IST)
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पाकिस्‍तान में 3 मार्च 2016 को हुई थी कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी 

calenderIcon 15:11 (IST)
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हरीश साल्‍वे ने कहा, कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्‍तान ने विएना समझौते का उल्‍लंघन किया 

calenderIcon 15:10 (IST)
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हरीश साल्‍वे ने कुलभूषण जाधव को जल्‍द से जल्‍द कानूनी मदद देने की अपील अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट से की. 

calenderIcon 15:09 (IST)
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पाकिस्‍तान की एक अदालत ने कुलभूषण जाधव को सुनाई थी मौत की सजा, जिस पर अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट ने रोक लगा दी थी. 

calenderIcon 15:08 (IST)
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अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में कुलभूषण जाधव पर लगाए गए आराेपों को हरीश साल्‍वे ने झूठा करार दिया है. 

calenderIcon 15:07 (IST)
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वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता हरीश साल्‍वे कुलभूषण जाधव के मामले में भारत का पक्ष रख रहे हैं. उन्‍होंने कुलभूषण जाधव की मां और पत्‍नी से मुलाकात के दौरान बदसलूकी का मुद्दा उठाया.