LIVE Updates : जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के सबूत भरोसे के लायक नहीं : हरीश साल्वे
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें 2017 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई 18 से 21 फरवरी तक होगी.
नई दिल्ली:
भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की आज अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आज सुनवाई हो रही है. जासूसी के आरोप में जाधव पाकिस्तान के जेल में बंद हैं. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने उन्हें 2017 में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई 18 से 21 फरवरी तक होगी. आज भारत अपना पक्ष रखेगा, जबकि पाकिस्तान को पक्ष रखने के लिए कल मौका मिलेगा. भारत का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे रखेंगे. देखें Live Updates......
#WATCH: Harish Salve representing India & Kulbhushan Jadhav in ICJ says, "Jadhav's continued custody without consular access should be declared unlawful." pic.twitter.com/aAGeEAEGrT
— ANI (@ANI) February 18, 2019
साल्वे ने अपनी दलील रखते हुए कहा, पाक को लिखित तौर पर इसका जवाब देना चाहिए कि उन्हें राजनयिक पहुंच देने में 3 महीने का वक्त क्यों लगा जबकि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधा हुआ है. जबकि यह समझौते के पैरा 4 के तहत सही नहीं है. पाक ने इस संधि का पालन नहीं किया है
H Salve in ICJ:Pak should've provided a substantial explanation for why it needed 3 months for providing consular access,upon which it could've claimed that it has complied with treaty obligation.Even on erroneous premise that para 4 applies,Pak hasn't complied treaty obligations pic.twitter.com/XCCcU5svJL
— ANI (@ANI) February 18, 2019
साल्वे ने आईसीजे में कहा- पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को अपनी शर्तों पर उससे मिलने का मौका दिया. ये मुलाकात 25 दिसंबर 2017 को हुई थी. लेकिन जिस तरीके से उन्हें मिलाया गया और जो व्यवहार किया गया उस पर भारत ने 25 दिसंबर को ही चिट्ठी लिखकर निराशा जताई थी.
Harish Salve in ICJ: Pakistan offered to allow Jadhav's family to visit him, the terms were agreed & the meeting was held on 25th December, 2017. India was dismayed at the manner the meeting with Jadhav's family was conducted & wrote a letter on 27 December marking its protest pic.twitter.com/NowhpGYZKy
— ANI (@ANI) February 18, 2019
साल्वे ने कहा, जाधव की कथित स्वीकारोक्ति साफ तौर पर सहमी (डर में दिया गया बयान) हुई प्रतीत होती है. भारत पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता है कि यही पाकिस्तान सरकार है जिसने आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर सार्क सम्मेलन की बातों को मानने से इनकार कर दिया था.
Harish Salve in ICJ: On 19th June, 2017, India responded to the request for assistance in investigation & pointed that not only Jadhav had been denied consular access but no credible evidence have been provided by Pakistan to show his involvement in any act of terrorism. 1/2 pic.twitter.com/4jrzNpjjot
— ANI (@ANI) February 18, 2019
हरीफ साल्वे ने आईसीजे में अपनी दलील रखते हुए कहा, इस मामले में हमें भी जांच करने की अनुमति देने का आग्रह करते हैं और ध्यान दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ कुलभूषण जाधव ही राजनयिक मदद से इनकार कर सकते हैं. उन्होंने कहा पाकिस्तान में आंतकी गतिविधि में उसके शामिल होने को लेकर वहां की सरकार ने जो सबूत दिए हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है.
Harish Salve in ICJ: and his (Jadhav's) purported confession clearly appears to be coaxed. India reminded Pakistan that it's Pakistan government which hasn't ratified SAARC convention on legal assistance in criminal matters. 2/2 https://t.co/JToNLwC5rD
— ANI (@ANI) February 18, 2019
हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा, पाकिस्तान इस मामले में दुष्प्रचार कर रहा है. वह विएना समझौते के तहत बिना देर किए काउंसलर एक्सेस देने को बाध्य है.
Harish Salve representing India & Kulbhushan Jadhav in ICJ: There is no manner of doubt that Pakistan was using this as a propaganda tool. Pakistan was bound to grant consular access without delay. pic.twitter.com/rsU3rlR6Zz
— ANI (@ANI) February 18, 2019
हरीश साल्वे बोले- 30 मार्च 2016 को भारत ने पाकिस्तान से कहा था कि वह कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया. भारत ने उसके बाद एक के बाद एक 13 रिमाइंडर भी दिए, लेकिन पाकिस्तान पर कोई असर नहीं हुआ.
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, पाकिस्तान के पास कुलभूषण जाधव के मामले में कोई सबूत नहीं है.
हरीश साल्वे ने कहा, कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने विएना समझौते का उल्लंघन किया
हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द कानूनी मदद देने की अपील अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से की.
पाकिस्तान की एक अदालत ने कुलभूषण जाधव को सुनाई थी मौत की सजा, जिस पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव पर लगाए गए आराेपों को हरीश साल्वे ने झूठा करार दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे कुलभूषण जाधव के मामले में भारत का पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी से मुलाकात के दौरान बदसलूकी का मुद्दा उठाया.
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