कर्नाटक के इस जिले में एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
2014 में हुई इस घटना में मंगलुरु तालुक के कोटेकर गांव निवासी इरफान (28) पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आरोपी ने कॉलेज जा रही नाबालिग लड़की को अगवा कर एक लॉज में बंद कर दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
लड़की के माता-पिता ने मामले की शिकायत उल्लाल पुलिस से की थी, जिन्होंने इरफान को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
न्यायाधीश सावित्री बी भट ने सजा का आदेश दिया और सरकारी वकील सी. वेंकटरमनस्वामी ने पीड़िता की ओर से दलील दी।
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Source : IANS