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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 16 मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 16 मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश

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IANS
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Ktaka HC

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की 16 मस्जिदों के प्रबंधन को मंगलवार को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति संजय गौड़ा ने इस संबंध में निर्देश दिए। जनहित याचिका (पील) थानीसांद्रा रोड पर आइकन अपार्टमेंट के 32 निवासियों द्वारा दायर की गई थी।

सुनवाई के दौरान मस्जिद प्रबंधन ने कहा कि उन्होंने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति ले ली है।

पीठ ने कहा कि मस्जिदों के प्रबंधन को अदालत के समक्ष एक हलफनामा देना होगा कि क्या वे ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

उन्हें हलफनामे में यह भी उल्लेख करना होगा कि, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के दिशानिदेशरें के अनुसार लाइसेंस प्राप्त किया है और यदि लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है तो वे लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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