बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल पर आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया
बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल पर आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया
कोलकाता:
पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक नई लड़ाई की शुरुआत करते हुए सोमवार को राज्यपाल से विधानसभा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा।बनर्जी धनखड़ के उस पत्र का जवाब दे रहे थे, जिसमें राज्यपाल ने अध्यक्ष को संसदीय प्रणाली की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी थी। हालांकि उन्होंने ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्र विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय के नामांकन के संबंध में था।
बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने इस संबंध में राज्यपाल के पत्र का जवाब दिया है। मैंने उनसे कहा कि आप विधानसभा के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मामला पूरी तरह से इसके भीतर है, अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें हस्तक्षेप करके आप विधानसभा की गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, राज्यपाल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उनकी संवैधानिक स्थिति को सही नहीं ठहराती है। उन्हें अपने पद की गरिमा और महत्व को समझना चाहिए। उम्मीद है कि वह खुद को संयमित रखेंगे और विधायिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि राज्यपाल विधानसभा के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इस मुद्दे की गंभीरता को समझेंगे और विधानसभा के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करेंगे।
यह विवाद तब पैदा हुआ, जब बनर्जी ने तृणमूल नेता मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया। परंपरागत रूप से, इस पद की पेशकश विपक्ष को की जाती है, लेकिन जैसा कि रॉय ने खेमा बदल दिया था और भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद तृणमूल में शामिल हो गए, भाजपा ने इस पद के अधिकार का दावा किया।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और एक अन्य विधायक अंबिका रॉय ने भी इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया। हालांकि, तृणमूल ने दावा किया कि मामला पूरी तरह से अध्यक्ष पर निर्भर है।
यह पहली बार नहीं है, जब राज्य के मुखिया और विधानसभा प्रमुख के बीच जुबानी जंग हुई हो। बनर्जी ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख को विधानसभा के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है।
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