Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनावों पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पंचायत चुनावों पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की

author-image
IANS
New Update
Kolkata BJP

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, आदेश में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया पेश हुए। अधिकारी की याचिका में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकनकरने की मांग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पदीर्वाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है और याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि अदालत चुनावों को बीच में कैसे रोक सकती है जब यह पहले से ही निर्धारित है। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, पीठ ने कहा: चुनाव में बाधा डालना गंभीर मामला है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे ..

अधिकारी ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण के लिए राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की गणना से संबंधित दो अधिसूचनाओं के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस स्तर पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप से राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित हो सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सीटों के आरक्षण को लेकर भाजपा विधायक द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर फैसला लेने के लिए राज्य चुनाव आयोग बेहतर स्थिति में होगा।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment