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बंगाल : न्यायमूर्ति मंथा की अदालत में हंगामे की बीसीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने काला दिवस मनाया

बंगाल : न्यायमूर्ति मंथा की अदालत में हंगामे की बीसीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने काला दिवस मनाया

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IANS
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Kolkata Bar

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तीन सदस्य पिछले सोमवार और मंगलवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत के सामने वकीलों के एक वर्ग द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की जांच के लिए सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे। पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल, जो ज्यादातर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की करीबी है, ने अदालत परिसर में काला दिवस मनाया।

वकीलों के इस वर्ग ने दावा किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की निरीक्षण टीम अधिवक्ताओं के लोकतांत्रिक विरोध के कानूनी अधिकार को कमजोर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था।

सोमवार को जब बीसीआई के तीन सदस्य कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ अदालत परिसर के भीतर उनके कमरे में बैठक कर रहे थे, बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष और तृणमूल विधायक, अशोक देब अचानक उस कमरे में प्रवेश कर गए।

हालांकि, रजिस्ट्रार जनरल ने तुरंत उन्हें जाने के लिए कहा और कहा कि देब को कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, किसी भी प्रतिवाद में पड़ने के बजाय देब तुरंत बाहर चले गए।

बाद में काला दिवस मनाने वाले वकीलों के वर्ग ने आरोप लगाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को पूरी तरह से अंधेरे में रखते हुए एक टीम भेजने के फैसले की घोषणा की और इसलिए वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीम में स्टेट बार काउंसिल का एक भी प्रतिनिधि नहीं था।

निरीक्षण दल ने पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति मंथा की अदालत के सामने हुए हंगामे की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। टीम 17 जनवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद परिषद हंगामे में शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने का निर्णय लेगी।

इस बीच सोमवार को संबंधित मामले में अधिवक्ता शमीम अहमद ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति मंथा की अदालत के सामने हुए हंगामे के मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की. खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई जल्द होगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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