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दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक पर केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक पर केंद्र से मांगा जवाब

Updated on: 26 Nov 2021, 12:55 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यूरोप और अमेरिका में बूस्टर खुराक की बढ़ती वकालत को देखते हुए देश में कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक पर केंद्र से जवाब मांगा।

कोविड संकट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की एक खंडपीठ ने केंद्र से बूस्टर खुराक से संबंधित पहलुओं पर एक हलफनामा दायर करने और उस समय सीमा के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसके भीतर इसे लागू करने का प्रस्ताव है।

पीठ ने आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र को तय करने दें कि क्या जरूरत पड़ने पर इसे ऐप के जरिए रोल आउट किया जाएगा।

जिन लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उनके लिए बूस्टर खुराक की प्रभावकारिता पर जोर देते हुए, पीठ ने कहा कि चिकित्सा दृष्टिकोण कुछ समय बाद रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा में गिरावट का संकेत देता है। यह लोगों, विशेष रूप से बुजुर्गो और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बूस्टर खुराक की जरूरत पैदा करता है।

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र राजशेखर राव ने दिल्ली सरकार के तहत पोर्टल डेल्हीफाइट्स डॉट इन के कामकाज सहित विभिन्न मुद्दों को हरी झंडी दिखाई।

पीठ ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जो व्यवस्था लागू की गई है, वह प्रभावी ढंग से काम करती रहे, साथ ही स्थिति रिपोर्ट भी मांगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.