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आज से लागू हो रहे लॉकडाउन 4.0 में क्‍या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा, यहां जानें

मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने आज से देशभर में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) लागू कर दिया है. इस बार के लॉकडाउन में राज्‍यों को अधिक अधिकार दिए गए हैं. इसका मतलब यह हुआ कि इस बार राज्‍य ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन का चयन कर सकेंगे.

Updated on: 18 May 2020, 08:19 AM

नई दिल्ली:

मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने आज से देशभर में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) लागू कर दिया है. इस बार के लॉकडाउन में राज्‍यों को अधिक अधिकार दिए गए हैं. इसका मतलब यह हुआ कि इस बार राज्‍य ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन का चयन कर सकेंगे. नए लॉकडाउन में तीन की जगह पांच जोन बनाने का भी फैसला किया गया है. गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए राज्‍य अलग-अलग समय तय कर सकेंगे. इस बार के लॉकडाउन में कहा गया है कि शादी के आयोजन पर रोक नहीं होगी, लेकिन 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी होगी.

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इन पर नहीं होगी रोक

राज्‍यों की सहमति से बसों, यात्री गाड़ियों से अंतरराज्यीय यात्राएं की जा सकेंगी. राज्य सरकारें बस सेवाएं भी शुरू कर सकती हैं. बस डिपो पर कैंटीन व रेलवे स्टेशन खुलेंगे. बिना दर्शकों के स्टेडियम खोलने को भी मंजूरी मिल गई है. कंटेनमेंट जोन से बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा खुल सकेंगे. अलग-अलग समय पर शॉपिंग मॉल व दुकानें खुल सकेंगी. रेस्तरां को किचन खोलने की छूट मिल गई है, लेकिन वहां बैठकर लोग खाना नहीं खा सकेंगे ऑनलाइन सामान मंगवाने की भी छूट दी गई है.

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इन पर जारी रहेगी पाबंदी

सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं के अलावा मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. 65 से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, दस साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. सिनेमा हॉल, होटल, रेस्त्रां, स्विमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक नहीं होगी. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध होगा.

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यूपी और दिल्‍ली में आज आएंगे दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान छूट देने के मामले में राय ली जाएगी और तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए. उधर दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिल्ली सरकार सोमवार को ऐलान करेगी. दिल्‍ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी. बाजारों को खोलने के लिए ऑड-ईवन जैसे नियमों का सहारा लिया जा सकता है.