लव जेहाद: शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट से NIA जांच बंद किए जाने की गुहार लगाई
केरल 'लव जेहाद' मामले में शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट से एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) जांच को बंद किए जाने की अपील की है।
highlights
- केरल 'लव जेहाद' मामले में शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट से एनआईए जांच को बंद किए जाने की अपील की है
- शफीन जहां ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पर निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगाया है
नई दिल्ली:
केरल 'लव जेहाद' मामले में शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट से एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) जांच को बंद किए जाने की अपील की है।
शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट से एनआईए जांच को बंद करने की गुहार लगाते हुए कहा, 'जांच एजेंसी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है।'
धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाली अखिला उर्फ हदिया के पति शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर 16 अगस्त के उस आदेश को वापिस लेने की मांग की है, जिसमे कोर्ट ने एनआईए जांच का आदेश दिया था।
शफीन ने अपनी अर्जी में एक्टिविस्ट राहुल की हदिया के घर पर जाकर शूट की गई उस वीडियो को आधार बनाया है, जिसमें हदिया ने घर में ख़ुद के नजरबंद होने पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि वो एक मुस्लिम की तरह जीना और मरना चाहती है।
शफीन ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जस्टिस रवीन्द्रन को एनआईए जांच की निगरानी करने के लिए कहा था लेकिन जस्टिस रवीन्द्रन के अपनी इच्छा से खुद को मामले की जांच से अलग करने के बावजूद जांच को आगे बढ़ा रहा है, जो कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है
क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने NIA को इस मामले की जांच सौंपी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया था कि आखिरी फैसला लेने से पहले जज हदिया उर्फ अखिला से भी बात करेंगे।
कोर्ट ने शफीन जहां की हदिया से मिलने की मांग ठुकरा दी थी और केरल पुलिस को जांच से जुड़े सारे दस्तावेज एनआईए को सौंपने को कहा था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट देश के पहले कथित लव जेहाद के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है।
पूर्व चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एनआईए को इस मामले में जांच करने का आदेश दिया है, जिसकी निगरानी सेवानिवृत्त न्यायाधीन आर वी रविंद्रन कर रहे हैं।
केरल: लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA जांच का दिया आदेश
पीठ ने कहा था कि अदालत एनआईए, केरल सरकार और अन्य सभी से इस मामले में जानकारी लेने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच सकती है।
क्या है मामला?
केरल में एक हिंदू महिला के इस्लाम अपनाने के बाद मुस्लिम लड़के से शादी करने के मामले को कथित तौर पर लव जेहाद बताया जा रहा है।
हदिया उर्फ अखिला ने धर्म परिवर्तन कर शफीन जहां से शादी कर ली थी। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाली लड़की की जहां से शादी रद्द करते हुए उसके पिता के पास भेजने का आदेश दिया था।
इसके बाद जहां ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि हदिया की उम्र 24 साल है और उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर शादी की है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।
'लव जेहाद' के पहले मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, NIA और केरल सरकार को नोटिस
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