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केरल हाई कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार के नए नियम के तहत बीफ खाने पर बैन नहीं

बीफ विवाद के बीच केरल केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार के नए कानून में पशुओं को बेचने और उनके वध करने से संबंधित ऐसा कोई नियम नहीं है, जो लोगों को गोमांस खाने से रोक सके।

Updated on: 31 May 2017, 06:17 PM

नई दिल्ली:

बीफ विवाद के बीच केरल केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार के नए कानून में पशुओं को बेचने और उनके वध करने से संबंधित ऐसा कोई नियम नहीं है, जो लोगों को गोमांस खाने से रोक सके।

युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सुनील के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद ने कहा कि जिन नियमों के बारे में चर्चा की जा रही है, उनमें गोमांस पर प्रतिबंध जैसा कुछ भी नहीं है।

न्यायमूर्ति के मुताबिक, 'अगर कोई इसे सही से पढ़ता है तो नए आदेश के साथ देश के मौजूदा कानून में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। गोमांस बेचने या गायों के वध पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नए कानून में यह कहा गया है कि पशु बाजार के माध्यम से बड़े पैमाने पर पशुओं को वध के लिए भेजना प्रतिबंधित है।'

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जब महाधिवक्ता सी.पी. सुधाकर प्रसाद ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा नए आदेश पर रोक लगाने के फैसले की ओर ध्यान दिलाया तो मुख्य न्यायाधीश ने आश्चर्य व्यक्त किया।

मुख्य न्यायाधीश ने अपना मजबूत रुख अख्तियार किया और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की बात की, जिस पर न्यायालय सहमत हो गया।

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