केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के मवेशी व्यापार व वध के नए नियम के खिलाफ याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया, लेकिन उस पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने केंद्र से विस्तार से जवाब देने को कहा है।
याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की।
याचिका कांग्रेस विधायक हिबी इडेन तथा कोझिकोड के बीफ व्यापारियों के एक समूह ने दाखिल की है। उनका कहना है कि मवेशी व्यापार तथा वध राज्य का विषय है।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार का नया नियम लोगों के खानपान के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने न्यायालय से नए नियम पर फौरन रोक लगाने की मांग की।
केरल सरकार के वकील ने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं से सहमति जताई।
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Source : IANS