शादी की उम्र नहीं होने पर भी केरल हाईकोर्ट ने दी कपल को लिव इन में रहने की अनुमति

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक 18 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती को साथ रहने की अनुमति दे दी।

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
शादी की उम्र नहीं होने पर भी केरल हाईकोर्ट ने दी कपल को लिव इन में रहने की अनुमति

साथ रह सकते है युवा जोड़े: केरल हाईकोर्ट (सांकेतिक चित्र)

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक 18 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती को साथ रहने की अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में दखलंदाजी करने से साफ इनकार कर दिया।

Advertisment

लड़की के पिता अलप्पुझा जिला से हैं और उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपनी बेटी को अदालत में पेश करने की मांग की थी।

यह कहते हुए कि कई जोड़ों ने आपसी समझौते के तहत साथ रहने का फैसला किया हुआ है, केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले में दखलंदाजी करने से इनकार करते हुए कहा कि देश का कानून कहता है कि 18 साल से अधिक उम्र का इंसान अपने निर्णय खुद ले सकता है।

केरल उच्च न्यायालय ने यह भी कहा युवक की शादी की उम्र होने पर दोनों शादी भी कर सकते हैं।

और पढ़ेंं: सही करियर के लिए चुने कौन सा कॉलेज, जानें यहां

Source : IANS

Kerala High Court Couple तेलंगाना HC Live in Relationship kerala
      
Advertisment