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केरल हाईकोर्ट ने विजयन सरकार से लैब मालिकों के साथ आरटी-पीसीआर पर चर्चा करने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने विजयन सरकार से लैब मालिकों के साथ आरटी-पीसीआर पर चर्चा करने को कहा

Updated on: 04 Oct 2021, 04:55 PM

कोच्चि:

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बड़े हस्तक्षेप में सत्तारूढ़ पिनाराई विजयन सरकार को यह देखने के लिए कहा कि आरटी-पीसीआर परीक्षण करने के लिए कीमतों का निर्धारण करने के लिए राज्य में लैब मालिकों के साथ चर्चा की जाए।

इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने केरल सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सभी प्रयोगशाला मालिकों को परीक्षण के लिए केवल 500 रुपये चार्ज करने के लिए कहा गया था।

राज्य ने आरटी-पीसीआर परीक्षण की कीमतों को 1,700 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया था और इस कदम के लिए पिनाराई विजयन सरकार की प्रशंसा की गई थी।

अदालत ने लैब मालिकों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद इस कदम का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था कि 500 रुपये की दर बिना किसी चर्चा के तय की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने आईसीएमआर नियमों की अनदेखी करते हुए कीमतें तय की थीं।

प्रयोगशाला मालिकों ने अदालत को सूचित किया कि कीमतें कम हैं जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है।

अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस मामले को देखे और इस पर फैसला करे।

राज्य सरकार के पास केवल दो विकल्प हैं जिसमें प्रयोगशाला मालिकों के साथ चर्चा करना या नए एकल पीठ अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए अदालत की खंडपीठ से संपर्क करना शामिल है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.