logo-image

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, कोविशील्ड के लिए 84 दिनों का इंतजार क्यों?

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, कोविशील्ड के लिए 84 दिनों का इंतजार क्यों?

Updated on: 24 Aug 2021, 08:30 PM

कोच्चि:

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह बताने को कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक लेने के लिए 84 दिनों का अंतर क्यों है।

अदालत ने यह भी पूछा कि यदि टीके स्वयं पक्षों या पार्टियों द्वारा सोर्स या प्राप्त कर कर लिए जाएं तो क्या समय के अंतर को कम करना संभव है।

कोर्ट ने यह टिप्पणी काइटेक्स समूह की कंपनियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें कहा गया था कि शुरू में कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने की समय सीमा 45 दिन थी।

अदालत ने पूछा कि क्या समय अंतराल इसलिए बढ़ाया गया था, क्योंकि इसकी बेहतर प्रभावकारिता देखी गई थी या फिर यह समय पर टीकों की सोसिर्ंग में समस्याओं के कारण बढ़ाया गया था।

अदालत ने केंद्र से इन मुद्दों पर अपना हलफनामा देने को कहा है और मामले को गुरुवार के लिए निर्धारित कर दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.