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समय आ गया है, सरकार दुकानें खोलने की अनुमति पर फैसला ले : केरल हाईकोर्ट (लीड-1)

समय आ गया है, सरकार दुकानें खोलने की अनुमति पर फैसला ले : केरल हाईकोर्ट (लीड-1)

Updated on: 15 Jul 2021, 08:55 PM

कोच्चि:

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार से कहा कि दुकानों को खोलने पर नीतिगत निर्णय लेने का समय आ गया है।

कोर्ट ने टेक्सटाइल सेक्टर के संगठन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया है कि उनके सदस्य लॉकडाउन के कारण काफी तनाव में हैं, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और वे अपने प्रतिष्ठान को खोलना चाहते हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि भीड़ देखी जा रही है, मगर लोग मास्क पहने हुए रहते हैं।

अदालत ने जोर देकर कहा कि यह उचित समय है कि राज्य सरकार को दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।

पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राज्य सरकार लॉकडाउन के लिए दिशा-निर्देश लेकर आ रही है, उससे चौतरफा नाराजगी है, क्योंकि सामान्य आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं और आम आदमी की पीड़ा बेतहाशा बढ़ गई है।

जब व्यापारियों ने कहा कि अपनी दुकानें जबरदस्ती खोलने के अलावा उनके पास और कोई उपाय नहीं बचा है, तब मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने शुक्रवार को बैठक बुलाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद व्यापारियों ने अपना विरोध वापस ले लिया।

राज्य की राजधानी में गुरुवार को हुई साप्ताहिक कैबिनेट बैठक इस मामले को देखने में विफल रही, लेकिन शुक्रवार को विजयन की अध्यक्षता में होने वाली शीर्ष अधिकारियों की उच्च शक्ति बैठक के साथ, लॉकडाउन के मानदंडों को सर्वोत्तम तरीके से स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है।

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने गुरुवार को कहा कि लॉकडाउन के नाम पर त्रुटिपूर्ण पाबंदियों ने सभी सेक्टरों को तबाह कर दिया है।

सतीसन ने कहा, क्या वास्तव में यह चौंकाने वाली बात है कि विजयन, अपनी चुनावी जीत के बाद एक अलग व्यक्ति हैं। यदि कोई गौर करे तो पाएगा कि चुनाव से पहले और बाद में उनका अलग दृष्टिकोण रहा है। समय की आवश्यकता है कि इससे निपटने के लिए एक उचित वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.