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फाइल फोटो
पुर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने जो मानहानि का केस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किया था उसमें कोर्ट ने केजरीवाल को रहत दी है। कोर्ट ने उन्हें पेशी से स्थाई छूट प्रदान की है। अब उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष हर तारीख पर पेश नहीं होना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने ट्रायल कोर्ट को यह अधिकारदिया है कि अगर आरोपी के पेश नहीं होने के कारण अदालत की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो वह इस आदेश में परिवर्तन कर मुख्यमंत्री को पेश होने का हुक्म सुना सकते हैं।
कोर्ट ने मुख्यमंत्री से पुछा है कि वह हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उनकी गैर मौजूदगी में अगर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है तो उन्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी।
गौरतलब है कि यह याचिका केजरीवाल की तरफ से उनके वकील सुधीर नन्दराजोग ने लगाई थी। सुधीर नन्दराजोग ने याचिका में कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल के पास अधिक जिम्मेदारियां हैं। वह हर तारीख पर अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं।
Source : News Nation Bureau