कठुआ मामले में सजा का ऐलान, 3 दोषियों को उम्रकैद, 3 को 5-5 साल की कैद की सजा
कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट ने अपना फैसला सुना दिया. सांची राम समेत तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. वहीं 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा हुई है.
नई दिल्ली:
कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में पठानकोट की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया. सांची राम समेत तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. वहीं 3 दोषियों को पांच-पांच साल की सजा हुई है. 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या मामले में विशेष अदालत ने छह लोगों को दोषी करार दिया था. वहीं, मुख्य आरोपी सांजीराम के बेटे (सातवें आरोपी) विशाल को बरी कर दिया गया. मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई थी जो 3 जून को पूरी हुई थी.
Kathua rape & murder case: Three have been sentenced to life imprisonment; Sanji Ram, Parvesh Kumar & Deepak Khajuria. pic.twitter.com/TPJD45NE4L
— ANI (@ANI) June 10, 2019
15 पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार, 10 जनवरी 2018 को बच्ची को अगवा कर कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया. चार दिन तक बेहोश रखने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की रोजाना सुनवाई राज्य से बाहर पंजाब के पठानकोट में हुई. पठानकोट में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में सुनवाई शुरू हुई थी. पठानकोट जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर है. कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ट्रांसफर का आदेश दिया था.
इन आरोपियों को मिली सजा-
- सांजी राम-उम्रकैद
- दीपक खजूरिया- उम्रकैद
- परवेश- उम्र कैद
- तिलक राज-पांच साल की सजा
- आनंद दत्ता-पांच साल की सजा
- सुरेंद्र कुमार-पांच साल की सजा
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Chanakya Niti: चाणक्य नीति क्या है, ग्रंथ में लिखी ये बातें गांठ बांध लें, कभी नहीं होंगे परेशान
-
Budhwar Ganesh Puja: नौकरी में आ रही है परेशानी, तो बुधवार के दिन इस तरह करें गणेश जी की पूजा
-
Sapne Mein Golgappe Khana: क्या आप सपने में खा रहे थे गोलगप्पे, इसका मतलब जानकर हो जाएंगे हैरान
-
Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन जरूर करें लाल किताब के ये टोटके, हर बाधा होगी दूर