कठुआ गैंगरेप केस में पीड़िता की पहचान बताने वाले मीडिया हाउसों पर 10 लाख का जुर्माना

कठुआ गैंगरेप के मामले में पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने वाले तमाम मीडिया हाउस पर दिल्ली की हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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kunal kaushal
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कठुआ गैंगरेप केस में पीड़िता की पहचान बताने वाले मीडिया हाउसों पर 10 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

कठुआ गैंगरेप के मामले में पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने वाले तमाम मीडिया हाउस पर दिल्ली की हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि मीडिया हाउस पर लगाए गए जुर्माने से जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसे जम्मू-कश्मीर में पीड़ित के परिजनों को मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।

मीडिया हाउसों पर इस जुर्माने के साथ ही हाई कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि भविष्य में जिसने भी रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक किया उसे 6 महीने जेल की सजा दी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अप्रैल को होगी।

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इससे पहले 13 अप्रैल को हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने पर अलग-अलग मीडिया हाउसों को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने रेप पीड़िता की पहचान से जुड़े किसी भी तथ्य को भी सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी।

इस साल के जनवरी महीने में जम्मू-कश्मीर के कठुआ में मुस्लिम समुदाय की एक 8 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ था जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

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Source : News Nation Bureau

Kathua Gang rape rape Jammu and Kashmir
      
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