हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने वाले काठमांडू के मेयर को अदालत से दोहरा झटका

अंतिम फैसले में अदालत ने मेयर के आदेश को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया है

author-image
Mohit Saxena
एडिट
New Update
Adipurush

Adipurush( Photo Credit : social media)

आदिपुरूष फिल्म विवाद के बाद सभी भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोग लगाने के फैसले को उच्च अदालत ने गलत करार दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि किसी भी मेयर को फिल्म प्रदर्शन रोकने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार नहीं है़. अदालत ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक पर बीते हफ्ते ही अन्तरिम आदेश देते हुए खत्म कर दिया था. मंगलवार को अंतिम फैसले में अदालत ने मेयर के आदेश को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया है. आज ही सुप्रीम कोर्ट ने काठमांडू के मेयर के खिलाफ अदालत के अवमानना का मुद्दा चलाते हुए लिखित जवाब देने को कहा है.

Advertisment

पिछली बार जब उच्च अदालत ने भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के मेयर के आदेश के खिलाफ अन्तरिम आदेश दिया था  तो मेयर बालेन्द्र शाह ने अदालत का आदेश नहीं मानने की प्रतिक्रिया दी थी. इतना ही नहीं मेयर शाह ने अदालत और सरकार को भारत का गुलाम बताया था और अदालत का आदेश नहीं मानने की प्रतिक्रिया दी थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने मेयर बालेन्द्र शाह को अदालत के बारे मे की गई टिप्पणी और अवमानना को लेकर लिखित जवाब देने को कहा है. लिखित जवाब नहीं देने पर मेयर की गिरफ्तारी भी हो सकती है.

HIGHLIGHTS

  • हाईकोर्ट ने कहा मेयर को नहीं है फिल्म प्रदर्शन रोकने का अधिकार
  • सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में कहा लिखित जवाब दे नहीं तो होगी गिरफ्तारी

Source : News Nation Bureau

Kathmandu mayor newsnation Adipurush Movie Adipurush Kathmandu newsnationtv Prabhash Movie Adipurush
      
Advertisment