कश्मीर टेरर फंडिंग: दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर निलंबित, सभी आरोपी 21 नवंबर तक NIA हिरासत में

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह को पद से निलंबित कर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह को पद से निलंबित कर दिया गया है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
कश्मीर टेरर फंडिंग: दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर निलंबित, सभी आरोपी 21 नवंबर तक NIA हिरासत में

कश्मीर टेरर फंडिंग: सभी 9 आरोपी NIA हिरासत में

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह को पद से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सभी 9 आरोपियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 21 नवंबर तक एनआईए हिरासत में भेज दिया है। जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।

Advertisment

एनआईए ने मंगलवार को दावा किया था कि कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण मामले की जांच के दौरान करीब 36.5 करोड़ रुपये की राशि वाले पुराने नोट (बंद हो चुके) जब्त किए गए हैं।

एनआईए ने कहा, 'हमने बंद हो चुकी मुद्रा को जब्त किया है। जिसका मूल्य 36,34,78,500 रुपये है। साथ ही जम्मू एवं कश्मीर में आतंकी वित्त पोषण मामले के संबंध में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया।'

सभी 9 आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार लोगों के नाम प्रदीप चौहान, भगवान सिंह (सब इंस्पेक्टर), विनोद शेट्टी, शहनवाज मीर, दीपक तोपरानी, माजिद सोफी, इजाज़ुल हसन, जसविंदर सिंह और उमैर डार हैं।

सभी पर आतंकी गतिविधियों को वित्तीय मदद पहुंचाने का आरोप है। एनआईए टेरर फंडिंग मामले में काफी समय से जांच कर रही है। इस मामले में वह पहले से ही कश्मीर के दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

एनआईए का यह दावा विपक्ष द्वारा किए जा रहे दावे के बीच आया है। दरअसल विपक्ष ने दावा किया था कि आठ नवंबर, 2016 को 1,000 और 500 रुपये के नोटों (लगभग 86 प्रतिशत मुद्रा बाजार का हिस्सा थी) का प्रचलन बंद करने के फैसले ने आतंकवाद को रोकने और सीमा पार से इसके वित्तपोषण पर कोई प्रभाव नहीं डाला है।

और पढ़ें: 'तानाशाह' मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया: राहुल

Source : News Nation Bureau

delhi-police kashmir NIA terror funding sub-inspector Case Assistant Bhagwan Singh
      
Advertisment