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कार्ति चिदंबरम ने संपत्ति पर बेदखली नोटिस को चुनौती दी

एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में बीते साल अक्टूबर में संपत्ति को जब्त किया था. इसकी पुष्टि मार्च 2019 में अजूडिकेटिंग अधिकारी ने की थी.

Updated on: 01 Aug 2019, 07:24 PM

highlights

  • ED के आदेश को कार्ति चिदंबरम ने दी चुनौती
  • कार्ति चिदंबरम को आवास खाली करने का मिला था निर्देश
  • INX मीडिया समूह मामले में आरोपी हैं कार्ति चिदंबरम

नई दिल्ली:

पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (Ex Union Minister P Chidambaram) के बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) ने आईएनएक्स मीडिया (INX Media) से जुड़े मामले में जोर बाग की संपत्ति के विषय में जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देते हुए प्राधिकारियों से संपर्क किया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कार्ति चिदंबरम को बेदखली नोटिस भेजा था और जोर बाग की संपत्ति को खाली करने को कहा. एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में बीते साल अक्टूबर में संपत्ति को जब्त किया था. इसकी पुष्टि मार्च 2019 में अजूडिकेटिंग अधिकारी ने की थी.

इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति (Karti Chidambaram) को जोर बाग स्थित आवास खाली करने का निर्देश दिया था. इस आवास को एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कुर्क किया था. इस मामले में कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं. मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दिये गए पूर्व के एक आदेश के बाद बुधवार शाम कार्ति को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया. ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को 115-ए ब्लॉक 172, जोर बाग, नई दिल्ली स्थित यह संपत्ति कुर्क की थी.

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