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कर्नाटक में लॉकडाउन तोड़ते पाए गए तो पहुंच जाएंगे जेल, नहीं जा पाएंगे घर

मैसूर के सुप्रीडेंट पुलिस सीबी ऋष्यान्त ने बताया कि अगर कोई बिना वैध कारण के इधर-उधर घूमता पकड़ा गया तो उसे गैर-जमानती अपराध के तहत जेल भेजा जाएगा. भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

Updated on: 23 Mar 2020, 06:04 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (CoronaVirus)को मात देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से उन कोशिश पर पानी फिरता नजर आ रहा है. ऐसे गैरजिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस अलग अलग तरह से कदम उठा रही है. कर्नाटक में अब अगर पुलिस आपको बेवजह सड़क पर घूमती देखेगी तो आपको सीधे जेल पहुंचा देगी. आपको जमानत भी नहीं मिलेगा.

मैसूर के सुप्रीडेंट पुलिस सीबी ऋष्यान्त ने बताया कि अगर कोई बिना वैध कारण के इधर-उधर घूमता पकड़ा गया तो उसे गैर-जमानती अपराध के तहत जेल भेजा जाएगा. भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

पंजाब-महाराष्ट्र में लगाए गए कर्फ्यू

इधर पंजाब और महाराष्ट्र में लोगों द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है. पहले पंजाब सरकार ने कर्फ्यू लगाया. उसके बाद महाराष्ट्र में भी कर्फ्यू लगा दिया.

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दिल्ली में उठाए जाएंगे सख्त कदम

देश की राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन किया गया है. लेकिन यहां भी लोग इसका पालन करते नजर नहीं आए तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज लॉकडाउन का पहला दिन है. कल से सख्त तरीके से इसका पालन कराया जाएगा. अगर कोई इसे तोड़ता नजर आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.