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बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, हिजाब की आड़ में राजनीति और हिंसा अनुचित 

सुप्रीम कोर्ट की याचिका में हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जो हिजाब मामले की सुनवाई कर रहा है. साथ ही तीन जजों की बेंच के सामने चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट की याचिका में हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जो हिजाब मामले की सुनवाई कर रहा है. साथ ही तीन जजों की बेंच के सामने चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की गई है.

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Vijay Shankar
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Students in Hijab

karnataka Hijab Row( Photo Credit : File Photo)

Karnatak Hijab Row : कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है जिसमें छात्रों को कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने से रोक दिया गया है. एक छात्र ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि अंतरिम आदेश ने व्यक्तियों, विशेष रूप से मुस्लिम महिला छात्रों की अंतरात्मा की पसंद पर सवाल खड़ा कर दिया है. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मुस्लिम महिलाओं का करियर और भाग्य अधर में है, उनके मौलिक अधिकार में कटौती की गई है. इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हिजाब मुद्दे की याचिका की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है. 

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यह भी पढ़ें : हिजाब विवाद: पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को तलब कर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट की याचिका में हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है, जो हिजाब मामले की सुनवाई कर रहा है. साथ ही तीन जजों की बेंच के सामने चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की गई है. 10 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हिजाब पंक्ति पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया था, जबकि इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी छात्र इस मामले तक किसी भी धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर न दे. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, जब तक कि मामला सुलझ न जाए तब तक छात्रों को ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, चाहे हिजाब हो या भगवा स्कार्फ, जो लोगों को भड़का सके.

उच्च न्यायालय ने कहा कि शांति बहाल की जानी चाहिए और मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया. मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन सदस्यीय पीठ ने अंतरिम आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम हिजाब विवाद के मामले में अंतरिम आदेश देना चाहते हैं. हम हर दिन मामले की सुनवाई करेंगे.

आज सीएम बोम्मई करेंगे बैठक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज 11 फरवरी को शाम 5 बजे सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में जिला कलेक्टरों के साथ पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

मालेगांव में हिजाब दिवस मनाने का आह्वान

मालेगांव में हिजाब के समर्थन में गुरुवार शाम को भारी मात्रा में लोग इकठा हुए और कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र में भी हिजाब के खिलाफ कई जगहों पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं. वहीं कर्नाटक के एक मौलाना ने नासिक जिले के मालेगांव में शुक्रवार को हिजाब दिवस मनाने का आह्वान किया है.

राजस्थान में हिजाब बनाम घूंघट की सियासत शुरू

देशभर में मचे बवाल के बीच राजस्थान में भी सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक हिजाब का मुद्दा गरमा गया है. राजस्थान में एक ओर जहां हिजाब के समर्थन में समुदाय विशेष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सियासी गलियारों में हिजाब बनाम घूंघट की सियासत शुरू हो गई है.  हालांकि राजस्थान कांग्रेस के कई नेता अपनी पार्टी की राय से अलग नजर आ रहे हैं. 

फिर से दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में असामाजिक तत्व

दिल्ली पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि हिजाब विवाद की आड़ में असामाजिक तत्व देश विरोधी ताकतों के इशारे पर फिर से दिल्ली का माहौल खराब कर सकते हैं. इसके मद्देनजर पुलिस को ग्राउंड लेवल पर अलर्ट रहने और सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. दूसरी ओर शाहीन बाग में तीसरे दिन भी हिजाब विवाद के चलते प्रदर्शन हो सकता है. 

 

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