कर्नाटक High Court ने कहा, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, हमें अदालत के आदेशों का पालन करना होगा और कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी.
highlights
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब पर प्रतिबंध (Ban) को बरकरार रखा
- कहा-सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई मामला नहीं बनता
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शांति और सद्भाव की अपील की है
बेंगलुरु:
Karnataka High Court Verdict on Hijab : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिजाब पर प्रतिबंध (Ban) को बरकरार रखा है और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में स्कार्फ पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट (High Court) ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. न्यायालय ने कहा है कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है. वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने शांति और सद्भाव की अपील की है. सभी छात्रों को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए और कक्षाओं या परीक्षाओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए.
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मुख्यमंत्री कहा, हमें अदालत के आदेशों का पालन करना होगा और कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी. 10 फरवरी को अपने अंतरिम आदेश में उच्च न्यायालय ने छात्रों को अंतिम आदेश दिए जाने तक कक्षा के भीतर भगवा शॉल, (भगवा) स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे या इस तरह के अन्य पहनने से रोक दिया था. मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की उम्मीद है. इससे पहले सरकार ने राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. एक आदेश में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि चूंकि विरोध प्रदर्शनों की वजह से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ गई है, इसलिए पुलिस ने उचित सुरक्षा बढ़ा दी है. बेंगलुरु शहर में स्कूलों, पीयू कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों या इसी तरह के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख गेट से 200 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी प्रकार की सभा, आंदोलन या विरोध को प्रतिबंधित कर दिया है.
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