येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता, देर रात SC पहुंची कांग्रेस - शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक दल के नेता बी एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

author-image
Abhishek Parashar
एडिट
New Update
येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता, देर रात SC पहुंची कांग्रेस - शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग

कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस (फाइल फोटो)

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक दल के नेता बी एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

Advertisment

येदियुरप्पा गुरुवार सुबह 9.30 बजे राजभवन में अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल ने उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। 

कांग्रेस ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस मामले की तत्काल सुनवाई की अपील की है।

येदियुरप्पा को निमंत्रण दिए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 'मोदी जी और अमित शाह ने संविधान की हत्या करवा डाली। संविधान और कानून को रौंद डाला। इसकी सजा बीजेपी, वाजु भई वाला और येदियुरप्पा सहित सबको मिलेगी।'

कांग्रेस के प्रवक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, 'हम सभी उपलब्ध कानूनी और संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल करेंगे। हम जनता की अदालत में जाएंगे।'

वहीं चुनाव बाद बने जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) और कांग्रेस गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि 15 दिनों का समय देकर राज्यपाल विधायकों की खरीद-फरोख्त को न्योता दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय देकर राज्यपाल बीजेपी नेताओं को विधायकों की खरीद फरोख्त का न्योता दे रहे हैं। यह असंवैधानिक है।'

देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उसे संविधान और लोकतंत्र के बारे में नसीहत नहीं देने की अपील की।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'कर्नाटक के संबंध में कांग्रेस कानून बता रही है जबकि कांग्रेस ने कानून की धज्जियां उड़ाई है।'

बाबरी विध्वंस के बाद की राजनीतिक स्थिति का जिक्र करते हुए प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को खारिज कर दिया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र और कानून के बारे में नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल की तरफ से येदियुरप्पा को बुलाने का फैसला संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है।

कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश में सभी को कोर्ट जाने का हक है।

12 मई को कर्नाटक के 222 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को जहां 104 सीटें मिली हैं वहीं कांग्रेस को 78 सीटों पर जीत मिली है। जेडीएस प्लस को 38 सीटें मिली हैं।

चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हालांकि राज्यपाल ने गठबंधन के ऊपर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को तरजीह देते हुए बीजेपी को सरकार बुलाने का न्योता दिया है।

और पढ़ें: BJP को सरकार बनाने का मिला न्योता, कल सुबह येदियुरप्पा लेंगे शपथ

HIGHLIGHTS

  • कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस
  • राज्यपाल ने येदियुरप्पा को दिया है सरकार बनाने का न्योता

Source : News Nation Bureau

Congress-jds Supreme Court congress karnataka Governor BJP B S Yeddyurappa karnataka elections
      
Advertisment