Cotton Candy Ban: कर्नाटक सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी पर जारी की एडवाइजरी

आपको बता दें कि गोभी मंचूरियन को अच्छा दिखने के लिए हानीकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है. इसमें रोडामाइन बी और कारमोइसिन जैसे नुकसान दायर रंगों का उपयोग किया जाता है.

आपको बता दें कि गोभी मंचूरियन को अच्छा दिखने के लिए हानीकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है. इसमें रोडामाइन बी और कारमोइसिन जैसे नुकसान दायर रंगों का उपयोग किया जाता है.

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Vikash Gupta
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Cotton Candy

Cotton Candy( Photo Credit : Social Media)

Cotton Candy Ban: कर्नाटक सरकार ने लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी की बिक्री पर से पाबंदी लगा दी है. कर्नाटक सरकार का कहना है कि आम लोगों को आकर्षित करने के लिए चटकदार रंग का इस्तेमाल कर गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी तैयार किया जाता है. इससे लोगों को बड़ा खतरा है इसके साथ ही इसे खाने से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है. आपको बता दें कि इससे पहले तामिलनाडु और गोवा की सरकार इस पर बैन लगा चुकी है.

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कर्नाटक के हेल्थ मंत्री दिनेश गुंडुराव ने का कहना है कि चटकिले रंग का उपयोग कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन को सुंदर लुक देने के लिए किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने जांच की है जिसमें हानिकारक केमिकल पाया गया है. इसलिए लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और उन्हें आगे कोई नुकसान न हो इस वजह से लोगों को सावधान किया जा रहा है. हेल्थ मंत्री ने इस तरह से तैयार होने वाले अन्य चीजों के बारे में जानकारी दी जिसे लोग हर दिन इस्तेमाल करते है या उसका सेवन करते हैं.

पूरी तरह से बैन नहीं

राज्य सरकार ने लोगों के अपील की है कि इस तरह की चीजों का सेवन न करें इनसे जितना हो सके दूर रहे हैं. आपको बता दें कि गोभी मंचूरियन को अच्छा दिखने के लिए हानीकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है. इसमें रोडामाइन बी और कारमोइसिन जैसे नुकसान दायर रंगों का उपयोग किया जाता है. हालांकि, कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडुराव ने कहा कि गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी पर पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है सिर्फ आगाह किया गया है. 

7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कॉटन कैंडी और गोभी मंचूरियन तैयार करते समय आर्टिफिशियल कलर का उपयोग किया जा रहा है. इस संबंध में कई बार शिकायतें मिल चूकी है. अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. ऐसा करने पर उसे कम से कम 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा. जांच के लिए राज्य भर के रेस्टोरेंट से सैंपल जमा किया गया है. 171 सैंपल में 107 टार्टाजिन, सनसेट येलो, रोडामाइन बी और कोर्मोइसिन जैसे कलर पाएं गए हैं. 

Source : News Nation Bureau

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