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Lockdown 4.0: कर्नाटक में सभी यातायात को इजाजत, इन राज्यों को भी मिलेंगी ये सुविधाएं

लॉकडाउन 4.0 के तहत इन राज्यों को कुछ रियायतें भी दी गईं हैं और उनकी कुछ पुरानी पाबंदियों को बरकरार रखा गया है. तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस राज्य क्या छूट मिली है और किस पर क्या पाबंदी लगाई गई है.

Updated on: 18 May 2020, 04:58 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस संक्रमण के संकट को लेकर रविवार को केंद्र की मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर दिया है. इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना पॉजिटिव इलाकों को लेकर जोन एरिया चुनने का अधिकार देकर उनकी आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू करने की आजादी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के लिए गाइडलाइनें जारी कर दी हैं, आपको बता दें कि इसके तहत इन राज्यों को कुछ रियायतें भी दी गईं हैं और उनकी कुछ पुरानी पाबंदियों को बरकरार रखा गया है. तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस राज्य क्या छूट मिली है और किस पर क्या पाबंदी लगाई गई है.

प्रत्येक रविवार को कर्नाटक में रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने 18 मई से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाने की इजाजत दे दी है. इसके अलावा राज्य में सभी तरह की ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. सूबे के मुखिया बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि प्रत्येक रविवार को राज्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों के कर्नाटक में एंट्री पर रोक लगा दी है.

कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी छूट
देश में लॉकडाउन 4.0 लागू होने के बाद से कर्नाटक में राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा ये लोग संपूर्ण लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे. यहां सिर्फ जरूरी चीजों की होम डिलीवरी ही हो सकेगी. वहीं, होम क्वारंटाइन वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जाएगी.

असम मे राज्य सरकार ने दी ये छूट
देश में लॉकडाउन 4.0 के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर बहुत से अधिकार राज्यों को दे दिए हैं. इन अधिकारों के मुताबिक अब राज्यों में सीएम तय करेंगे कि कौन सा जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन है. असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल सरकार ने भी राज्य में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत छूट दी है, लेकिन पहले की तरह पाबंदियां लागू रहेंगी. आपको बता दें कि असम में कोरोना वायरस के मामलों कुल संख्या 87 है, जबकि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं राज्य के 39 लोगों ने कोरोना वायरस को शिकस्त देते हुए अपने घरों को वापसी की है.

पंजाब में खुलेंगे सैलून
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने राज्य में कर्फ्यू और लॉकडाउन की अवधि में और ढील देने का ऐलान किया है. पंजाब के सीएम ने 18 मई से राज्य के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खोले रहने का आदेश दे दिया है. इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य में तीनों जोन में ऑटो और रिक्शा चलाने की भी अनुमति दे दी है, हालांकि इनमें बैठने वाली सवारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास खयाल रखना होगा.

तमिलनाडु के कंटेनमेंट जोन बरकरार रहेगा लॉकडाउन
कोरेाना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमिलनाडु की पलानी स्वामी सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया. इसके तहत कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में और  सख्ती होगी. हालांकि, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार छूट दी गई है.