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Karnataka Crisis: दो बागी निर्दलीय विधायकों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार

दो निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में रविवार को याचिका दाखिल कर सोमवार शाम पांच बजे तक कुमारस्वामी सरकार को बहुमत सिद्ध करने का निर्देश देने की बात कही थी.

Updated on: 22 Jul 2019, 11:07 AM

highlights

  • दो बागी विधायकों की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार.
  • इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है.
  • बागी विधायकों ने कहा विश्वास मत चालना चाहती है कुमारस्वामी सरकार.

नई दिल्ली.:

कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है. गौरतलब है कि दो निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में रविवार को याचिका दाखिल कर सोमवार शाम पांच बजे तक कुमारस्वामी सरकार को बहुमत सिद्ध करने का निर्देश देने की बात कही थी. अपनी याचिका में इन बागी विधायकों ने कहा था कि कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार किसी न किसी बहाने सदन में विश्वास मत को टालना चाहती है.

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निर्दलीय विधायकों ने दी थी याचिका
कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले दो विधायक केपीजेपी के आर शंकर और निर्दलीय एच नागेश ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ही फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी. मुकुल रोहतगी ने अर्जी पर आज सुनवाई की मांग की. हालांकि चीफ जस्टिस ने ऐसा आदेश देने से मना कर दिया. इस मामले में कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है. अर्जी में कहा गया है कि बहुमत खो चुकी सरकार सदन में शक्ति परीक्षण को टाल रही है.

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कुमारस्वामी सरकार आज भर की मेहमान
उधार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम बी एस येदियुरप्पा ने भरोसा जताया है कि सोमवार कुमारस्वामी सरकार का आखिरी दिन होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल समय हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं. गठबंधन के विधायकों के इस्तीफों के बाद एच डी कुमारस्वामी की अगुआई वाली सरकार ने 19 जुलाई को बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा दी गई दो समय-सीमाओं का पालन नहीं किया था.