न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने मंगलवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें भारत के लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट (2020-21) पेश की।
घोष के साथ भारत के लोकपाल सचिव भरत लाल भी थे।
लाल ने कहा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार, लोकपाल को भारत के राष्ट्रपति को सालाना एक रिपोर्ट पेश करनी होती है।
प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रपति सरकार को अपनी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट भेजता है और बाद में रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है।
लोकपाल की स्थापना 23 मार्च, 2019 को की गई थी। भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई थी। इसके बाद, चार न्यायिक सदस्यों और चार अन्य सदस्यों ने 27 मार्च, 2019 को पद की शपथ ली थी। लोकपाल, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।
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Source : IANS