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डॉ एच.आर. भारद्वाज स्मृति व्याख्यान में पूर्व-एससी जज न्यायमूर्ति अर्जन के. सीकरी बोले- भारत को स्वतंत्र, निडर न्यायपालिका की जरूरत

डॉ एच.आर. भारद्वाज स्मृति व्याख्यान में पूर्व-एससी जज न्यायमूर्ति अर्जन के. सीकरी बोले- भारत को स्वतंत्र, निडर न्यायपालिका की जरूरत

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IANS
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Jutice Arjan

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में आयोजित डॉ एच.आर. भारद्वाज मेमोरियल लेक्चर में भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के इंटरनेशनल जज, जस्टिस अर्जन के. सीकरी ने कहा कि भारत को एक स्वतंत्र और निडर न्यायपालिका की जरूरत है।

न्यायमूर्ति सीकरी द्वारा दिए गए डॉ. एच.आर. भारद्वाज स्मृति व्याख्यान का शीर्षक संविधानवाद, लोकतंत्र और अधिकार: भारतीय न्यायपालिका की भूमिका और उत्तरदायित्व था।

न्यायमूर्ति अर्जन के. सीकरी ने कहा, किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसके परिभाषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित संस्थानों के साथ यह शासन का साधन है। लोकतंत्र की हर अच्छी व्यवस्था यह भी आदेश देती है कि चुनी हुई सरकार को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें कानूनी मानदंडों और नियमों का पालन करना शामिल है क्योंकि कानून का शासन निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी लागू होता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता के अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार जैसे मानवाधिकारों का सम्मान करे। लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए जातीय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है, साथ ही विपक्ष की बात भी सुनी जाय।

बौद्धिक रूप से आकर्षक व्याख्यान में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संकाय और छात्रों ने भाग लिया, जो लगातार तीन वर्षों से दुनिया के शीर्ष 100 लॉ स्कूलों में से एक है और भारत में नंबर वन है। लॉ स्कूल के छात्र भारतीय कानूनी प्रणाली के प्रमुख व्यक्ति में से एक के संवैधानिक कानून में मास्टरक्लास के साक्षी बने।

संवैधानिकता के सिद्धांत से पता चलता है कि सरकार एक संवैधानिक ढांचे में आवंटित शक्तियों के दायरे में काम करती है और संविधान में निर्धारित शक्तियों की सीमा तक नहीं पहुंचती है। यह कानून के शासन की आवश्यकता लाता है, जो अनिवार्य रूप से बताता है कि समाज को शासन करने वालों की सनक नहीं बल्कि कानून द्वारा शासित होना है। अधिकारों का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का शासन बना रहे, एक अच्छा संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी शक्तियां एक संस्था के हाथों में न हों।

इस व्याख्यान में, मेरा प्रयास यह उल्लेख करना है कि संविधान कैसे संविधानवाद के नियमों और सिद्धांतों को शामिल कर जानबूझकर लोकतंत्र का एक दस्तावेज बन जाता है। कानून का शासन कैसे सीमित सरकार की प्राप्ति सुनिश्चित करता है, जहां लोग संप्रभु हैं और आखिरकार इन सभी पोषित मूल्यों को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जो दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो। संवैधानिकता सरकार पर इस तरह से कार्य करने का दायित्व डालती है जिससे सामाजिक कल्याण, एकजुटता, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त हो। इसलिए देश में एक स्वतंत्र और निडर न्यायपालिका की जरूरत है।

इस प्रकार संवैधानिकता को परिभाषित और समझाते हुए, न्यायमूर्ति सीकरी ने संवैधानिकता की भावना को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन किया।

न्यायपालिका को सौंपा गया कार्य यह तय करने के लिए अंतिम मध्यस्थ बनना है कि सरकार या सरकारी संस्थानों द्वारा लोगों के किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या नहीं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है जैसा कि हम जानते हैं और भारतीय संविधान सहित कई संविधानों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। यह शक्ति केवल एक्सक्यूटिव की समीक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लेजिस्लेटिव तक भी फैली हुई है। इसलिए, यदि कोई विशेष अधिनियम, यहां तक कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा भी अधिनियमित किया गया है, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका को उस विशेष अधिनियम को अमान्य या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है।

न्यायमूर्ति अर्जन सीकरी का स्वागत ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने किया, जिन्होंने स्वर्गीय एच.आर. भारद्वाज को एक दूरदर्शी न्यायविद् के रूप में सम्मानित किया, जिन्होंने कानून मंत्री के रूप में कानून और शासन में मौलिक विकास की देखरेख की थी।

प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, एचआर भारद्वाज ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह एक उच्च शैक्षणिक संस्थान है जो शैक्षणिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। उन्होंने इस विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो संस्थापक चांसलर और परोपकारी, नवीन जिंदल की परोपकारी ²ष्टि का परिणाम है। कानून मंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 27 जनवरी 2009 को विश्वविद्यालय के लिए कानून पारित करने सहित, इस संस्था के विकास को इसके प्रारंभिक मूल से समर्थन दिया था।

भारद्वाज ने हमें प्रेरित किया और हमारे सभी प्रयासों में लगातार हमारा समर्थन किया। आज हम एच.आर. भारद्वाज की स्मृति और सम्मान में स्थापित स्मारक व्याख्यान में न्यायमूर्ति सीकरी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। वह एक प्रकाशवान व्यक्ति थे जिन्होंने कानून, न्याय, कानूनी संस्थाओं, कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशे की उन्नति में असाधारण योगदान दिया। संस्थानों के विकास और उनके विकास को समर्थन देने, पोषण करने के प्रति उनकी गहरी रुचि और प्रतिबद्धता थी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारद्वाज को इतिहास की गहरी समझ थी, आजादी के 75 वर्षों के व्यापक संदर्भ में उनका योगदान वास्तव में उल्लेखनीय रहा है। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को एचआर भारद्वाज द्वारा पोषित किए जाने पर गर्व है।

प्रो. राज कुमार ने दिवंगत एचआर भारद्वाज के परिवार का भी गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसमें उनकी पत्नी प्रफुल्लता भारद्वाज, उनके बेटे अरुण भारद्वाज, पोते करण भारद्वाज और गौतम भारद्वाज और उनकी पत्नियां पल्लवी भारद्वाज और विद्या भारद्वाज शामिल हैं।

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के कार्यकारी डीन, प्रोफेसर (डॉ.) एस.जी. श्रीजीत ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा, कानून के छात्रों के लिए भारत के संविधान का पठन एक तीर्थ यात्रा होना चाहिए। अनिश्चितता के आधुनिक युग में रहने के बावजूद, जब हमारे स्वयं के विश्वास भी परीक्षण के अधीन हैं, तो हमें संविधान पढ़ने में सांत्वना मिलती है। संविधान को पढ़ना हमारी सामूहिक आकांक्षाओं में हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है।

धन्यवाद ज्ञापन ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव प्रो डाबिरू श्रीधर पटनायक ने किया।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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