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कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सी.एस.कर्णन (फाइल फोटो)
कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी ठहराये गये कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस.कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की अपील की है।
जिसपर चीफ जस्टिस जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम आपकी (कर्णन) की याचिका पर ध्यान देंगे।
जस्टिस कर्णन की ओर से मैथ्यू नेदुम्परा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाण कहां कि आप (नेदुम्परा) कर्णन के वकील है। जिसपर वकील नेदुम्परा ने कोर्ट से कहा कि मेरे पास वकालतनामा और प्रमाण पत्र है।
जस्टिस केहर ने अधिवक्ता से पूछा कि जस्टिस कर्णन कहां है, जिस पर उन्होंने कहा कि वह चेन्नई में ही हैं। याचिका ऐसे समय में आई है, जब कर्णन कहां हैं, इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
बताया जाता है कि वह बुधवार को चेन्नई का सरकारी गेस्ट हाउस छोड़कर आंध्र प्रदेश में श्रीकालाहस्ती कस्बे में स्थित शिव मंदिर के लिए रवाना हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मई) को जस्टिस कर्णन को छह महीने जेल की सजा सुनाया है। और उनकी गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया था। हालांकि अभी जस्टिस कर्णन तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
#ANI Exclusive:Counsel Mathews J Nedumpara's authorization letter signed by Justice Karnan & his 'vakalatnama' which he presented in SC pic.twitter.com/ThNszI2bRk
— ANI (@ANI_news) May 11, 2017
Justice Karnan approaches SC, bench headed by CJI Jagdish Singh Khehar says we will consider your(Karnan) prayer
— ANI (@ANI_news) May 11, 2017
चीफ जस्टिस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'हमारा एकमत है कि न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन अदालत की अवमानना के दोषी हैं और उन्होंने न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है।'
आपको बता दें की जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शीर्ष न्यायालय और हाईकोर्ट के कई जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जिसके बाद से ही जस्टिस कर्णन और शीर्ष अदालत के बीच गतिरोध चल रहा था।
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HIGHLIGHTS
- अवमानना मामले में दोषी कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीए कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की अपील की
- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है, अभी तक नहीं हुई है गिरफ्तारी
- चीफ जस्टिस जगदीश सिंह केहर ने कहा कि हम आपकी (कर्णन) की याचिका पर ध्यान देंगे
Source : News Nation Bureau