एम नागेश्वर राव की नियुक्ति: CJI के बाद अब जस्टिस एके सीकरी भी सुनवाई से अलग हुए
जस्टिस एके सीकरी को पिछली बार हाई पावर कमेटी के सदस्य के तौर पर आलोक वर्मा के बारे में फैसला लेने के लिए चीफ जस्टिस ने नामित किया था.
नई दिल्ली:
CBI के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव की अंतरिम निदेशक के तौर पर की गई नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने से जस्टिस एके सीकरी ने खुद को अलग कर लिया है. याचिका की सुनवाई शुरू होने से पहले उन्होंने कहा- कुछ वजहों से वे इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते. हालांकि याचिकाकर्ता ने जस्टिस एके सीकरी से ऐसा न करने का आग्रह किया.
यह भी पढ़ें : एम नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम निदेशक बनाये जाने के मामले की सुनवाई टली, केस से अलग हुए CJI
जस्टिस एके सीकरी को पिछली बार हाई पावर कमेटी के सदस्य के तौर पर आलोक वर्मा के बारे में फैसला लेने के लिए चीफ जस्टिस ने नामित किया था. उनके और प्रधानमंत्री के एकमत होने के चलते आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर पद से हटना पड़ा था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था. जस्टिस एके सीकरी के बार-बार सुनने के अनुरोध पर जस्टिस सीकरी ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा- याचिका में सवाल अहम है. काश! मैं इस पर सुनवाई कर पाता, लेकिन 'कुछ वजहों' से मैं खुद को सुनवाई से अलग कर रहा हूं.
इससे पहले सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई बुधवार के लिए टल गई. सोमवार को मामला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट में लगा था लेकिन उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- चूंकि वो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करने वाली चयन समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, लिहाजा वो इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई के लिए मामला जस्टिस ए के सीकरी की बेंच के सामने भेज दिया था.
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