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पत्रकार रंजन हत्याकांड मामला: SC ने साबीआई को तीन महीने में जांच पूरी करने का दिया निर्देश

सीवान के पत्रकार राजदेव रजन हत्याकांड का मामला में सुप्रीम कोर्ट ने साबीआई को तीन महीने में जाच पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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pradeep tripathi
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पत्रकार रंजन हत्याकांड मामला: SC ने साबीआई को तीन महीने में जांच पूरी करने का दिया निर्देश
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सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का अादेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आरोपी को जमानत देने पर भी रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेशन जज से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में दो-दो आरोपी मोहम्मद कैफ और जावेद के साथ तेज प्रताप यादव और शहाबुद्दीन की जिस तारीख की तस्वीर है क्या उस तारीख तक इन दोनों को भगोड़ा घोषित किया गया था?

बिहार के उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव ने स्वीकर किया है कि उन्होंने आरोपी से फूलों का गुलदस्ता लिया था, लेकिन उन्होंने इस हत्याकांड में शामिल होने से इकार किया है।
मामले में अब अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।

क्या था मामला?

सीूवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले को लेकर उनकी पत्नी आशा रंजन ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की थी कि इस मामले की सुनवाई बिहार से बाहर करवाई जाए। आरजेडी के नेता और पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन पर पत्रकार की हत्या का आरोप है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहाबुद्दीन, तेज प्रताप यादव, सिवान पुलिस के साथ-साथ बिहार सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब में बिहार सरकार ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले की सुनवाई बिहार में ही होनी चाहिए।

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और वह सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग कर रहे है।

Source : News Nation Bureau

Journalist Murder Case Shabuddin
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