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10 करोड़ की गारंटी मनी वापस करने की कार्ति चिदंबरम की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

10 करोड़ की गारंटी मनी वापस करने की कार्ति चिदंबरम की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

Updated on: 29 May 2019, 11:45 AM

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम की पूर्व में विदेश जाने के लिए जमा कराई गई 10 करोड की गारंटी राशि वापस दिये जाने की मांग ठुकराई. तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने कार्ति को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें. कार्ति मई जून मे फिर विदेश जाना चाहते हैं. उसके लिए उन्हें अब अलग से 10 करोड़ फिर से जमा कराने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पुराने मामले के दस करोड वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा. लेकिन मई-जून को विदेश जाने के लिए दस करोड की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा.

कार्ति दरसअल फिर से विदेश जाने के लिए सिक्योरिटी जमा कराने के मकसद से पूर्व में जमा कराई गई 10 करोड़ की रकम वापस चाहते थे, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- आप जितनी बार विदेश जाएंगे, उतनी बार 10 करोड़ जमा कराने होंगे. एयरसेल मैक्सिस केस में आरोपी होने के चलते कार्ति को विदेश जाने के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी.