JNU देशद्रोह मामले में सुनवाई आज लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है केजरीवाल सरकार की अनुमति

जेएनयू देशद्रोह मामले में कल कन्हैया कुमार के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होगी लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली सरकार से अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है.

जेएनयू देशद्रोह मामले में कल कन्हैया कुमार के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होगी लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली सरकार से अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है.

author-image
kunal kaushal
एडिट
New Update
JNU देशद्रोह मामले में सुनवाई आज लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है केजरीवाल सरकार की अनुमति

उमर खालिद और कन्हैया कुमार (फाइल फोटो)

जेएनयू देशद्रोह मामले में कल कन्हैया कुमार के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होगी लेकिन दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली सरकार से अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है. चूंकि केजरीवाल सरकार में गृह विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन के पास है और फाइल अभी अटकी पड़ी है ऐसे में बेहद मुश्किल लग रहा है कि कल दिल्ली पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर पाएगी. खासबात यह है कि कि बना दिल्ली सरकार के अनुमति के चार्जशीट कोर्ट में फाइल करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी. दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्या, उमर खालिद समेत सात कश्मीरी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप के तहत चार्जशीट पेश की थी.

Advertisment

14 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कन्हैया कुमार ने कहा था कि 'तीन साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई है जब चुनाव आगे है. यह साफ दर्शाता है कि राजनीतिक मंशा है इसके पीछे. मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. इस मामले में त्वरित सुनवाई होनी चाहिए.'

इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा कि हम बार-बार मोदी जी से 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार और अच्छे दिन मांग रहे है, लेकिन सरकार ने चार्जशीट दाखिल की है.'

गौरतलब है कि 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. पटियाला हाउस कोर्ट अब इस मामले में मंगलवार (15 जनवरी) को सुनवाई करेगी. दिल्‍ली पुलिस ने चार्जशीट में कन्‍हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और अन्‍य के अलावा शहला राशिद और सीपीआई नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा को भी नामजद किया है. पुलिस ने इस मामले में IPC (भारतीय दंड संहिता) के सेक्शन 124ए (राज - द्रोह), 323 (जान-बुझकर की गई हिंसा), 465 (जालसाजी), 471 (नक़ली दस्तावेज का सही बताकर इस्तेमाल करना), 143, 149, 147 (दंगे की कोशिश), 120बी (अपराधिक षडयंत्र) के तहत चार्जशीट दाखिल किया है.

Source : News Nation Bureau

Kanhaiya Kumar Delhi government JNU treason case
      
Advertisment