जेएनयू देशद्रोह केस: अब दिल्‍ली सरकार से जवाब तलब करेगी अदालत

डीसीपी (स्पेशल सेल) को खुद कोर्ट में हाजिर होकर यह बताना होगा कि दिल्ली सरकार से बिना अनुमति लिए उसने क्यों चार्जशीट दाखिल की है

डीसीपी (स्पेशल सेल) को खुद कोर्ट में हाजिर होकर यह बताना होगा कि दिल्ली सरकार से बिना अनुमति लिए उसने क्यों चार्जशीट दाखिल की है

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Vivek Kumar
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जेएनयू देशद्रोह केस: अब दिल्‍ली सरकार से जवाब तलब करेगी अदालत

जेएनयू देशद्रोह केस में आज सुनवाई करते हुए दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा- चार्जशीट दायर करने में देरी को लेकर दिल्‍ली सरकार से जवाब तलब किया जाएगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा पेश हुए. उन्‍होंने कहा- चार्जशीट दायर करने के लिए ज़रूरी अनुमति की फाइल दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के पास अभी भी पेंडिंग है.

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दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मंजूरी हासिल करने के लिए तीन और हफ़्ते का वक़्त दिए जाने की मांग की. डीसीपी ने कहा- सभी आरोपी ज़मानत पर हैं और बिना आवश्यक मंजूरी के केस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता.

डीसीपी ने कहा- इस मामले में हाई कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में मंजूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी है और चार्जशीट उसके बिना भी दायर की जा सकती है. हमने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है कि वो पेंडिंग फ़ाइल पर जल्द फैसला ले. इस पर कोर्ट ने कहा कि अब हम दिल्ली सरकार से देरी को लेकर जवाब तलब करेंगे. दरअसल, देशद्रोह के मामले में CRPC के सेक्शन 196 के तहत जब तक सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले सकता.

Source : News Nation Bureau

Delhi government Court JNU Sedition Case
      
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