राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को एंबिएंस मॉल ग्रुप के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की पत्नी शीला गहलोत को करोड़ों रुपये के जम्मू-कश्मीर बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।
शीला गहलोत पर अपने एस्क्रो खाते के माध्यम से बैंक के 781 करोड़ रुपये के ऋण को 21 कंपनियों और 4 व्यक्तियों को देने और इसका उपयोग एंबियंस समूह की कंपनियों के ऋणों के निपटान और अन्य खचरें को पूरा करने का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों के बाद अदालत ने माना कि उन्हें लेकर कोई उड़ान जोखिम (फ्लाइट के जरिए विदेश भाग जाना) नहीं है।
अपनी याचिका में, शीला गहलोत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 45 की दोहरी शर्तों का उल्लेख किया, जिसमें एक प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो सोलह वर्ष से कम आयु का हो या फिर एक महिला या कोई बीमार या दुर्बल व्यक्ति हो तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
इसके बाद, पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें कुछ शर्तों और 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
जमानत के लिए रखी गई शर्तों में वर्तमान मामले में उनके खिलाफ आरोपित किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं होना, गवाह को धमकी नहीं देना या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना और कानून के अनुसार बुलाए जाने पर जांच एजेंसी या अदालत के सामने पेश होना शामिल है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण होटल के कारोबार को काफी नुकसान हुआ है, जिसके कारण होटल की 51 फीसदी हिस्सेदारी बैंकों को दे दी गई है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर बैंक से उधार ली गई धनराशि का इस्तेमाल उन कंपनियों को चुकाने के लिए किया जा रहा था, जिनके पैसे का इस्तेमाल निर्माण और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया गया था।
जुलाई 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए एंबिएंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन राज सिंह गहलोत फिलहाल जेल में हैं।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी के शाहदरा में आरोपी व्यक्तियों की 1,272 करोड़ रुपये की लग्जरी होटल परियोजना थी।
निर्माण के दौरान, जम्मू-कश्मीर बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ द्वारा समूह के पक्ष में 810 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत और वितरित किया गया था, जिसका कथित तौर पर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।
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Source : IANS